Traffic Challan नहीं भरना चाहते तो ऐसे बचा सकते हैं रुपये

Traffic Challan Rules : कई बार वाहन के सभी कागजात पूरे होने तथा यातायात नियमों का सही से पालन करने पर भी ट्रैफिक चालान कट जाता है। ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गलत तरीके से कटे ट्रैफिक चालान से आप ऐसे बच सकते हैं।

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Traffic Challan नहीं भरना चाहते तो ऐसे बचा सकते हैं रुपये

Hindi News Club (ब्यूरो) : एक बार किसी वाहन का चालान कट जाए तो वाहन चालक को उसे भरना ही पड़ता है। लेकिन कई बार गलत तरीके से भी चालान कट (Wrong Traffic Challan)जाता है तो ऐसे में परेशानी होना स्वाभाविक है। इस परेशानी से छुटकारा पाना है तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। दरअसल आपको यहां बताएंगे कि कैसे इस तरह से कटे चालान का भुगतान (Traffic Challan Settlement)करने से छुटकारा पाया जा सकता है।


यह जानकारी होना जरूरी


कई बार यह देखने व सुनने में आया है कि वाहन चालक की कोई गलती भी नहीं थी और चालान काट दिया गया। ऐसी स्थिति में आप खुद लोक अदालत (Lok Adalat) जाकर अपने गाड़ी के चालान को बिना भरे निपटा सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रैफिक  व कानूनी नियमों की जानकारी होनी जरूरी है।

 

बच जाएंगे जुर्माने से


कई बार ऐसा भी होता है कि वाहन चलाने वाले को पता भी नहीं होता और चालान कट जाता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि बिना आपकी गलती के चालान काट दिया गया हो तो यहां आपको सही सोल्यूशन मिल जाएगा और जुर्माने से बच जाएंगे। आप लोक अदालत में जाकर ऐसे मामले का निपटान कर सकते हैं।

 

लोक अदालत में जाकर कर सकते हैं निपटान


लोक अदालत के जरिए पेंडिग या फिर पुराने मुकदमों और विवादों को निपटाया जाता है। ऐसे में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से लोक अदालत की तारीखों का एलान किया जाता है। समय-समय पर ऑथोरिटी की ओर से लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। आप ट्रैफिक चालान (गलत ट्रैफिक चालान से कैसे बचें)से जुड़े मामले को सुलझाने के लिए लोक अदालत में जा सकते हैं। इसके लिए आपको कई बातों को ध्यान में रखना होगा। 

 

इन बातों का रखें ध्यान


जरूरी डॉक्यूमेंट्स पेश करें


 आपको ट्रैफिक चालान कटने के बाद उससे संबंधित सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स सबमिट या पेश करने होंगे। इसके अलावा किसी यातायात रूल का उल्लंघन शामिल हो, उसे भी अटैच कर दें।

 

सबसे पहले हेल्प डेस्क से संपर्क करें


लोक अदालतों के लिए मामलों के अनुसार हेल्प डेस्क (Lok Adalat Help Desk)भी लगाए जाते हैं। इनमें ट्रैफिक हेल्प डेस्क भी शामिल होता है।  ये हेल्प डेस्क आपको बताएंगे कि लोक अदालत में मामला कैसे पेश करना है। लोक अदालत की प्रक्रिया के बारे में भी यहां  से जानकारी मिलेगी। 

 

लोक अदालत जाने से पहले करवा लें रिजस्ट्रेशन


लोक अदालत में मामला पेश करने के लिए आपको अपना वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर (How to avoid wrong traffic challan)देना होता है। इसके जरिये आपके वाहन के खिलाफ जारी किए गए पेंडिंग चालान की डिटेल्स पता की जा सकेंगी। इसके बाद अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी चाहिए ताकि आपको लोक अदालत में एंट्री मिल सके और मामला सुना जा सके। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको तारीख व दिन तथा स्थान दिया जाएगा। उसी शेड्यूल अनुसार अपने मामले का निपटान (गलत ट्रैफिक चालान से कैसे बचें) कराएं।

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