Hindi News Club (ब्यूरो) : अगर आपने कहीं पर हाईवे किनारे प्लाट लिया हुआ है और मकान बनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत खास है। दरअसल नियमों के अनुसार हाईवे से कुछ फुट दूरी (Highway se Ghar Kitni Door Ho) पर ही घर का निर्माण किया जा सकता है। इस बारे में सरकार ने निर्देश भी जारी किए हुए हैं। यह दूरी शहर या अन्य एरिया के अनुसार कितनी होनी चाहिए, आइये जानते हैं इस खबर में डिटेल से।
हाईवे से सटा हो प्लाट या घर तो होगा बड़ा नुकसान
हाईवे से सटाकर बनाया गया मकान सड़क मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान टूटना तय है। इससे आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से घर बनाने से पहले ही नियमों को जान लेना जरूरी (Rules for Construction Near National Highway) है। नियमानुसार जब सड़क चौड़ीकरण का कार्य होता है तो सरकार इसके बदले में मुआवजा भी देती है, लेकिन अपने हाथों से पसंद का घर टूट जाना हर किसी को गवारा नहीं होता।
हर राज्य में हैं अलग-अलग नियम
हाईवे किनारे घर निर्माण के लिए हर राज्य के अलग-अलग नियम होते हैं। ये नियम नगर निगम अथवा नगरपालिकाएं तय करती हैं। राज्य सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा भी नियम तय किए जाते हैं। हाईवे से घर की दूरी जानने के लिए नगर निगम अथवा नगरपालिका से इसकी जानकारी ली जा सकती है।
हर हाल में लेनी होगी NOC
यदि आप सड़क के किनारे घर बनाने जा रहे हैं तो सड़क के किनारे चौड़ाई को जानना बहुत जरूरी है। डायवर्टेड प्लॉट पर घर या व्यावसायिक भवन बनाने के लिए संबंधित शासकीय विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेने के बाद ही घर (Highway Ke pas Ghar Bnane ke liye kya kre)बनाया जा सकता है। वह भी सीमा के बाहर निर्धारित ऑफसेट को छोड़कर। नए नियमों की बात करें तो आपका प्लॉट सड़क से कम से कम 75 फीट दूर होना जरूरी है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से 60 फीट और आर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड से 50 फीट की दूरी पर घर बनाने की ही अनुमति मिलती है। तय की गई इतनी दूरी के बाद ही कोई निर्माण किया जा सकता है।
हाईवे के मध्य से लेकर दोनों ओर 75 मीटर दूरी का है नियम
सरकारी नियमों (Rules of Home Construction Near Highway)पर नजर डालें तो हाईवे के मध्य से लेकर दोनों ओर 75 मीटर दूरी में किसी भवन का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए भी घर बनाना (Highway Ke pas Ghar Bnane ke Niyam) बहुत जरूरी होने पर NHAI और Roads Ministry से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम की धारा 42 के अनुसार, हाईवे के बीच से लेकर 40 मीटर तक के दोनों तरफ के एरिया में भवन निर्माण की परमिशन नहीं दी जाएगी।