सरकारी कर्मचारियों को OPS का लाभ मिलेगा या नहीं, सरकार ने किया साफ

पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर केंद्र सरकार का नया अपडेट सामने आया है. केंद्र सरकार की ओर से ये साफ कर दिया है गया है क‍ि कर्मचारियों के ल‍िए ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) में स्‍व‍िच‍ करने के ल‍िये टाइम ल‍िम‍िट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

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सरकारी कर्मचारियों को OPS का लाभ मिलेगा या नहीं, सरकार ने किया साफ

Hindi News Club-  Old Pension Scheme: लंबे समय से केंद्रीय और राज्‍य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लागू करने की लगातार मांग कर रहे हैं. कुछ राज्‍य सरकारों ने कर्मचार‍ियों की मांगों को मानते हुए पुरानी पेंशन को बहाल कर द‍िया है. अब केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर नया अपडेट सामने आया है. केंद्र सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया है क‍ि कर्मचारियों के ल‍िए ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) में स्‍व‍िच‍ करने के ल‍िये टाइम ल‍िम‍िट बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

 

2003 से हुई थी NPS की शुरुआत-

  केंद्र सरकार ने कर्मचार‍ियों के ल‍िए एनपीएस की शुरुआत 2003 से की थी. प‍िछले द‍िनों लोकसभा में एक लिखित उत्तर के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र स‍िंह (Jitendra Singh) ने कहा था क‍ि 1 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार की नौकरी में सभी नए भर्तियों के लिए एनपीएस (NPS) जरूरी है. 

 

ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम में स्‍व‍िच करने का ऑप्‍शन द‍िया गया था-


अदालत के आदेश के बाद ड‍िपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 3 मार्च 2023 को आदेश जारी किया. इस आदेश में केंद्र सरकार के सिविल कर्मचार‍ियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत शामिल होने के लिए एक बार मौका द‍िया गया था. इसमें ऐसे कर्मचार‍ियों को ओपीएस (OPS) में स्‍व‍िच करने का ऑप्‍शन द‍िया गया था ज‍िनकी भती 22 दिसंबर, 2003 को एनपीएस का नोट‍िफ‍िकेशन जारी होने से पहले हुई थी.

 

क‍िसी तरह का निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं-


सिंह ने कहा कि मौजूदा प्रोसेस के अनुसार जिस मंत्रालय में किसी पद के लिए ऐसा ऑप्‍शन चुना गया है, उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी को ही इन निर्देशों की लागू होने की जांच कर फैसला लेना होता है. उन्होंने कहा, 'कर्मचारी द्वारा चुने गए विकल्प की जांच और फैसले के लिए हर गतिविधि के लिए न‍िश्‍च‍ित समय सीमा तय की गई है.' कर्मचारियों के पास अपना ऑप्‍शन स‍िलेक्‍ट करने के ल‍िए 31 अगस्त, 2023 तक का समय था. इसके बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी की तरफ से ऑप्‍शन की जांच करने और उस पर फैसला करने की आख‍िरी तारीख 30 नवंबर, 2023 थी. मंत्री ने बताया क‍ि 3 मार्च, 2023 को जारी आदेश के बारे में क‍िसी तरह का निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं है.

अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने सरकार से पात्र कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया. पटेल ने कहा, 'बहुत सारे एनपीएस कर्मचारी अभी भी इस लाभ से वंचित हैं और समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. हम भारत सरकार से बाकी पात्र कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए तारीख बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं.'

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