Hindi News Club (ब्यूरो)। how much gold can be kept at home - सदियों से ही भारतीयों का गोल्ड के साथ एक अलग ही लगाव रहा है। भारतीय लोग शादी और त्योहार पर सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी करते हैं। यह आभूषण के अलावा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट (investment) विकल्प भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जैसे सरकार द्वारा घर में कैश रखने की लिमिट तय की गई है वैसे ही गोल्ड रखने के लिए भी लिमिट (gold storage limit) बनाई गई है। जिससे ज्यादा होने पर आयकर विभाग छापेमारी कर गोल्ड जब्त कर सकता है।
महिला और पुरुष रख सकते हैं बस इतना सोना -
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में कहा गया कि किसी भी छापेमारी में एक लिमिट तक गोल्ड को जब्त नहीं किया जाएगा। टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के अनुसार यह लिमिट इस प्रकार है- विवाहित महिला के पास 500 ग्राम सोना, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम सोना और पुरुष के 100 ग्राम सोना हो सकता है। छापेमारी के दौरान अगर इतने सोने के आपके दस्तावेज नहीं भी हैं तो भी इन्हें जब्त नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि यह बात केवल गहनों की हो रही है। सीबीडीटी के सर्कुलर में सोने के बिस्किट व ब्रिक का जिक्र नहीं है।
गोल्ड रखने को लेकर पहले थी ये लिमिट -
गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 के तहत घर में सोना रखने पर एक लिमिट लगाई गई थी लेकिन इसे 1990 में खत्म कर दिया गया। 1994 में सीबीडीटी (CBDT) ने एक सर्कुलर जारी कर अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह उपरोक्त दी गई लिमिट तक गोल्ड ज्वेलरी (gold jewellery) को जब्त नहीं कर सकते। ऐसा करदाताओं और इनकम टैक्स अधिकारियों के बीच तनाव की स्थिति को कम करने के लिए किया गया था। हालांकि, जब जांच में घेरे में आयकरदाताओं को विभाग के सामने पेश होने के लिए कहा जाएगा तब उन्हें इतने सोने से संबंधित भी सही दस्तावेज दिखाने होंगे।
विरासत में मिले गोल्ड का क्या
अगर किसी व्यक्ति को दादा-परदादा या पुरखों से विरासत में सोने के आभूषण मिले हैं तो यही नियम लागू होगा। उन्हें उसके दस्तावेज दिखाने होंगे। उन्हें इस बात के सबूत देने होंगे कि यह आभूषण उनके पुरखों के हैं। अगर दस्तावेज (document) सही हैं तो उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आयकर विभाग के अधिकारी उस गोल्ड को अपने साथ ले जा सकते हैं। आप सही दस्तावेजों के साथ बाद में इन्हें छुड़वा सकते हैं।