Hindi News Club (ब्यूरो)। आज के समय में बैंक में खाता सभी के लिए जरूर हो गया है। क्योंकि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए बैंक अकाउंट का होना जरूरी होता है। तो वहीं, आज डिजिटल ट्रांजैक्शन का दौर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में ऑनलाइन पेमेंट अकाउंट के बिना नहीं हो सकती। बैंक अकाउंट के बहुत से फायदे होते हैं। जिसमें आप अपनी सेविंग का पैसा भी रख सकते हैं। जिसपर कई बैंक ब्याज भी देते हैं। आजकल बैंक अकाउंट (bank account rule) का यूज तो सभी करते हैं लेकिन इससे जुड़े नियमों के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है।
दरअसल, आपका बैंक अकाउंट कई तरह के नियमों से बंधा होता है। यदि इसमें चूक की जाए तो आपको 60 फीसदी तक टैक्स (bank account Cash limit) चुकाना पड़ सकता है। आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आप अपने अकाउंट में कैश जमा करते हैं और आय का स्त्रोत बताने में असफल रहे तो आपसे यह भारी भरकम टैक्स वसूला जाएगा इसमें 25 फीसदी सरचार्ज (Cash Deposit Limit in savings account) और 4 फीसदी सेस भी शामिल है।
इस स्थिती में देना होगा 60 फीसदी टैक्स
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) को इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा 68 के अनुसार, यह ताकत मिली हुई है कि वह इनकम का सोर्स न बता पाने के खिलाफ नोटिस (income tax notice) जारी कर 60 फीसदी टैक्स की वसूली शुरू कर सकता है। सरकार की लगातार कोशिश यह रही है कि लोग कम से कम संख्या में कैश का इस्तेमाल करें। सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट लिमिट (Savings account cash deposit rules) लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और अवैध वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।
लिमिट से ज्यादा कैश जमा करने पर देनी होगी जानकारी -
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, आप अपने सेविंग अकाउंट (Savings account cash deposit limit) में कितना भी कैश रख सकते हैं कैश डिपॉजिट को लेकर कोई लिमिट नहीं बनाई गई है। लेकिन आपके अकाउंट में जमा रकम ज्यादा है और वह इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो आपको उस कमाई का स्त्रोत बताना पड़ेगा। इसमें असफल रहते हैं तो भारी टैक्स के साथ साथ जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। हालांकि, यह जानना आवश्यक है कि लिमिट से ज्यादा कैश जमा करने पर तत्काल कोई टैक्स नहीं लगता है। साथ ही अगर आप सही जानकारी देने में सफल रहते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।
विड्रॉल पर भी कटेगा 2 फीसदी टीडीएस
इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 194N कहता है कि एक करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा बैंक अकाउंट से निकालने पर 2 फीसदी टीडीएस काटा (tax rules on bank account) जाएगा। हालांकि, अगर आपने पिछले 3 साल से आईटीआर नहीं भरा है तो 20 लाख से ज्यादा रकम निकालने (Income tax Rules) पर ही आपको 2 फीसदी टीडीएस और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर 5 फीसदी टीसीएस देना होगा।