Hindi News Club (ब्यूरो)। जैसे आयकर विभाग का नोटिस आता है लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। IT का नोटिस हमेशा आपकी गलतियों की वजह से आता है टैक्स बचाने के लिए इनकम की जानकारी न देना, बैंक अकाउंट की गलत जानकारी आदि। हाल ही में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से साल 2024 में अधिकत्तर टैक्सपेयर्स को गलत आईटीआर दाखिल करने का नोटिस जारी किया गया है।
आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से गलत आईटीआर टैग करने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। इसमें आपकी ओर से आईटीआर फॉर्म (ITR Form) में भरी गई किसी भी जानकारी का मेल नहीं खाना या बिना टीडीएस सर्टिफिकेट (TDS Certificate) के रिफंड का दावा करना भी शामिल है। बता दें कि अगर आपने समय रहते अपने आईटीआर में सुधार नहीं किया तो, आप Income Tax Refund से वंचित रह सकते हैं।
ITR सुधारने के लिए इतने दिन का मिलता है टाइम -
आयकर विभाग दोषपूर्ण आईटीआर (ITR) के लिए धारा 139 (9) के तहत संबंधित टैक्सपेयर को एक नोटिस जारी करता है। इनकम टैक्स का नोटिस मिलने के बाद आपको दिए गए समय के अंदर गलतियों को ठीक करना होता है। इसके लिए ITR आईटीआर की ओर से 15 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन अगर आप गलतियों में सुधार नहीं कर पाते हैं तो भारी जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है।
टैक्स रिजीम की वजह से गलत भरे जा रहे ITR
ITR फाइलिंग वेबसाइट Tax Buddy के फाउंडर सुजीत बांगर ने इस बात से सहमति जताते हुए कहा, "ITR की तेज़ प्रोसेसिंग की वजह से, इस साल एक साथ बड़ी संख्या में टैक्स नोटिस (tax notice) भेजे जा रहे हैं। पहले ITR प्रोसेसिंग में ज़्यादा समय लगता था, इसलिए नोटिस कई महीनों में भेजे जाते थे।
इस साल कई लोगों को गलत ITR नोटिस मिलने का एक मुख्य कारण यह है कि यह पहला साल है जब नई टैक्स व्यवस्था (new tax system) डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है। पहले यह पुरानी कर व्यवस्था थी। कुछ टैक्सपेयर्स को अभी भी चुने गए टैक्स रिजीम (tax regime) को लेकर कुछ भ्रम है। "
ITR में कैसे सुधार करें?
गलत आयकर रिटर्न (Income Tax Return) को सही करने के लिए सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा, जिसके बाद आप अपने आईडी-पासवर्ड से लॉगइन कर लें। इसके बाद आप ई-फाइल वाले ऑप्शन पर जाएं और अपना फाइल इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) चुनें।
इसके बाद 'दोष को ठीक करने के लिए धारा 139(9) के तहत नोटिस के जवाब में दाखिल' चुनें। इसके बाद विभाग की ओर से आपको जो नोटिस मिला होगा, उसमें सबमिट गए आईटीआर में गलतियों का विवरण होगा। अगर आप इन गलतियों से सहमत हैं तो, इसे ठीक करके संशोधित आईटीआर दाखिल करना होगा।