Hindi News Club (ब्यूरो)। वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 7 करोड़ लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) किया था। हालांकि, बहुत से टैक्सपेयर्स को रिफंड का पैसा मिल चुका है। लेकिन, वहीं कई टैक्सपेयर्स को अभी तक इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) का पैसा नहीं मिला है। अगर आपका भी अभी तक रिफंड नहीं आया है तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे तो रिफंड आने में कई वजहों से देरी होती है। लेकिन जो आपने ITR फॉर्म भरा है उससे भी रिफंड आने के समय में फर्क पड़ता है। आइए नीचे खबर में जानते हैं विस्तार से -
करोड़ों लोगों ने किया ITR फाइल -
आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024 में अब तक कुल 7 करोड़ 43 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न किया है, जिनमें 5 करोड़ 34 रिटर्न प्रोसीड किया जा चुका है। इसके अलावा 2 करोड़ आईटीआर रिटर्न ऐसे हैं, जो वेरिफाई तो गए हैं, लेकिन उन्हें प्रोसीड किया जाना है।
इस वजह से रूका हुआ है रिफंड -
इस साल बहुत से टैक्सपेयर्स को टैक्स रिफंड देरी से मिलने का एक प्रमुख कारण गलत ITR भी है। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) इस साल सबसे ज्यादा लोगों को दोषपूर्ण आईटीआर (Defective ITR) के लिए आयकर विभाग की धारा 139(9) के तहत नोटिस जारी कर रहा है। यह नोटिस आपके रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल पर आएगा।
इसके अलावा अगर आपने अपने आईटीआर फाइल (ITR file) करने की तारीख से 30 दिन के भीतर ई-वेरिफाई या ITR-V (ऑफलाइन) नहीं कराया है तो, भी आपको इनकम टैक्स रिफंड (tax refund) नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आपने 25-30 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न दाखिल किया है और अधिक टैक्स कटौती का दावा किया है, तो आपको तुरंत अपना आईटीआर (ITR) वेरिफाई करा लेना चाहिए।
ऐसे चेक करें टैक्स रिफंड - (Income Tax Refund)
आयकर रिटर्न की जांच करने के लिए आपको पैन कार्ड का इस्तेमाल करके ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर लॉगइन कर लेना है।
'ई-फाइल' टैब पर जाएँ। फिर 'आयकर रिटर्न' और 'फाइल किए गए रिटर्न देखें' पर क्लिक करें।
आप चुने गए आकलन वर्ष की रिफ़ंड स्थिति की जाँच कर सकते हैं।