Taxpayers जान लें FY और AY का अंतर, नहीं रहेगी कंफ्यूजन

Income Tax Rules : आमतौर नए टैक्सपेयर्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि इनकम टैक्स में FY और AY होता क्या है और इसका आईटीआर में क्या रोल है। कई दफा आईटीआर फाइल करते समय भी ये शब्द कंफ्यूज करते हैं। आइये इनके अंतर को समझें इस खबर में।

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Taxpayers जान लें FY और AY का अंतर, नहीं रहेगी कंफ्यूजन

Hindi News Club (ब्यूरो) : Income Tax विभाग के नियमों की तरह ही इसकी शब्दावली भी है। इसमें FY और AY ऐसे शब्द हैं जो आमतौर पर कई टैक्सपेयर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसे में ITR भरते समय (AY और FY क्या हैं) भी गलती होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इन दोनों शब्दों के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इन दोनों का अर्थ (AY और FY Kya hn)भी अलग-अलग होता है।

 

FY और AY के अर्थ और इनमें अंतर


इनकम टैक्स विभाग की शब्दावली में Financial Year को शॉर्ट में FY कहा जाता है। इसी तरह Assessment Year को AY से जाना जाता है। अब इनका अर्थ समझने की जरूरत है। FY यानी Financial Year का अर्थ है वित्त वर्ष जो चल रहा है। AY यानी Assessment Year का अर्थ है मूल्यांकन वर्ष, वह जो आगे आएगा।

 

यह होता है फाइनेंसियल ईयर


यह तो आप जानते ही होंगे कि सरकार ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की हुई है। अमूमन यही हर साल के लिए होती है। आइटीआर भरते समय या भरने से पहले कई बार हम फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर (Assessment Year kon sa hota h)के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच बड़ा अंतर है। फाइनेंशियल ईयर (Financial Year or Assessment Year me kya antar h)सालभर की वह अवधि होती है जिसमें आप कमाते हैं, इसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। किसी भी वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और 31 मार्च को खत्म होती है। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि 1 अप्रैल 2024  से एक नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है जो 31 मार्च 2025 को खत्म होगा।

 

यह होता है असेसमेंट ईयर 


जब भी कोई वित्त वर्ष (Financial Year kon sa hota h)खत्म होता है तो उसके तुरंत बाद असेसमेंट ईयर शुरू हो जाता है।  असेसमेंट ईयर में ही आप टैक्स का आकलन करने के बाद ही टैक्स का भुगतान करते हैं। अगर 2023 -24 का वित्त वर्ष 31 मार्च 2024 को खत्म हो गया है तो इसका असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो गया है।

 

इस बात का रखें ध्यान


आपने एक वित्त वर्ष में कितनी कमाई की और उस पर आपको कितना टैक्स देना होगा ये असेसमेंट ईयर के जरिये तय किया जाता है। 31 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2023-24 की कुल इनकम का आईटीआर फाइल किया जा चुका है। असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स स्लैब वहीं रहेंगे जो वित्त वर्ष के लिए लागू होता है। 

 

यह जानना भी है जरूरी


इन सबके अलावा यह जानना भी जरूरी है कि एडवांस टैक्स के अलावा टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स को वित्त वर्ष में भरा जाता है। ये दोनों टैक्स इनकम के अनुमानित गणना के आधार पर भरे जाते हैं। आप एक साल में कितना टैक्स देंगे, इसकी जानकारी असेसमेंट ईयर यानी आंकलन वर्ष के जरिये लगती है।

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