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Hindi News Club (ब्यूरो) : उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police)में नौकरी करने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राहतभरी खबर है। उत्तर प्रदेश में फरवरी माह में पुलिस भर्ती की परीक्षाएं (UP Police exam kb h) हुई थी। शिकायतें मिलने के कारण सरकार ने इन्हें निरस्त कर दिया था। अब तक इनको फिर से तय नहीं किया गया था। बीच में लोकसभा चुनाव भी हुए। अब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की नयी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी भी साझा की गई है।
5 दिन होंगी परीक्षाएं
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा अगले महीने पांच अलग-अलग तिथियों पर आयोजित (यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा कब है)की जाएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बृहस्पतिवार को बताया कि यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा अगस्त में आयोजित होगी। दिनांक 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त (UP Police exam new dates) को अभ्यर्थी ये एग्जाम (यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा) दे सकेंगे।
शिकायतें मिलने के कारण निरस्त कर दी गई थी भर्ती परीक्षा
हालांकि फरवरी 2024 में यह भर्ती परीक्षा हो चुकी थी लेकिन अनेक शिकायतों के कारण निरस्त करनी पड़ी थी। बता दें कि भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई थी और इसमें करीब 48 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। इस बारे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने आदेश दिया था कि छह महीने के अंदर यह परीक्षा (यूपी पुलिस एग्जाम)पूरी पारदर्शिता के साथ फिर से कराई जाए। उसी आदेश के तहत नई तारीखें घोषित की हैं।
दो शिफ्ट में होगी परीक्षा
राज्य सरकार के प्रवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार अब अगस्त में निर्धारित तिथियों पर दो शिफ्ट में परीक्षा होगी और हर शिफ्ट में लगभग पांच लाख (UP Police Exam) अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सुविधा के तौर पर परीक्षा(यूपी पुलिस लिखित परीक्षा)में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा मिलेगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को अपने प्रवेशपत्र की दो अतिरिक्त प्रतियां डाउनलोड करनी होंगी। एक प्रति को परीक्षा केन्द्र पर जाते समय परिचालक को देनी होगी तथा दूसरी परीक्षा केंद्र से अपने जिले में आते समय देनी होगी। उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा।
प्रश्नपत्र लीक मामले में मिलेगी कड़ी सजा
यूपी सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रश्नपत्र लीक और उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ को रोकने के लिए एक जुलाई को नया अध्यादेश लागू किया है। सरकार ने इस मामले में सख्ती से कदम उठाया है। इसके तहत परीक्षा में गलत तरीके से अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या उसे लीक करना या ऐसा करने की साजिश रचना दंडनीय अपराध की श्रेणी में है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।