इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए जरूर कर लें ये काम

अक्सर टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल करते समय जल्दबाजी करते हैं और गलतियां कर बैठते हैं जिसके बाद बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती हैं। कई बार इनकम टैक्स विभाग नोटिस भी जारी कर देता है।

सही ITR फॉर्म का चयन

आय की सही रिपोर्टिंग, कटौती और क्रेडिट का दावा करने के लिए सही ITR फॉर्म का इस्तेमाल करना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे गलत चयन के मामले में टैक्स को दोषपूर्ण रिटर्न का नोटिस जारी कर सकता है।

टैक्स रिजीम का चयन

वित्त वर्ष 2023-24 से नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई टैक्सपेयर पुरानी टैक्स रिजीम को चुनना चाहता है तो उसके लिए ITR फॉर्म में एक विकल्प का चयन करना होता है

स्रोत पर एकत्रित टैक्स (TCS)

टीसीएस, खरीदार से विभिन्न खर्चों (कार खरीद, विदेश यात्रा, विदेश से भेजा हुआ धन) पर एकत्र किया जाने वाला टैक्स है। टीसीएस का डिटेल फॉर्म 26AS और AIS में उपलब्ध होता है।

टैक्स क्रेडिट

ITR दाखिल करते समय, टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहले से काटे गए या भुगतान किए गए टैक्स को फॉर्म ITR में रिपोर्ट किया गया है और केवल बैलेंस टैक्स देयता का भुगतान किया गया है।

आय का मिलान

इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 16/16A, फॉर्म 26AS (टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट), AIS (एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट) आदि में दिखाई देने वाली आय डिटेल का मिलान करना अनिवार्य है

नुकसान क्लैम

टैक्सपेयर को वर्तमान और पिछले वर्षों के दौरान हुए सभी पात्र नुकसानों का क्लैम करना चाहिए, जिससे टैक्स की बचत हो सकती है। साथ ही पिछले क्लैम न किए गए नुकसान जिन्हें अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है

विदेशी संपत्तियों की घोषणा

हाल ही में टैक्सपेयर्स को दूसरे देशों में निवेशों के डिटेल की जानकारी दी जानी चाहिए। इसलिए अगर आप रेजिडेंट और सामान्य रेजिडेंट के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं