महिलाएं घर में कितना रख सकती हैं सोना, जान लें ये नियम
भारत में लोगों को, खासतौर पर महिलाओं में सोने के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव देखा जाता है. इस वजह से सोना भारतीय परिवारों में काफी समय से सबसे लोकप्रिय संपत्तियों में से एक बना हुआ है.
भारत में लोगों को, खासतौर पर महिलाओं में सोने के प्रति कुछ ज्यादा ही लगाव देखा जाता है. इस वजह से सोना भारतीय परिवारों में काफी समय से सबसे लोकप्रिय संपत्तियों में से एक बना हुआ है.
भारत में लगभग हर परिवार के पास कुछ मात्रा में सोना होता है. फिर चाहे वह आभूषण, सिक्के या आधुनिक निवेश योजनाओं के रूप में हो, हर परिवार में किसी न किसी रूप में सोने जरूर होता है. सोने को सौभाग्य और धन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में कितना सोना रखा जा सकता है, और क्या इसकी कुछ खास सीमाएं हैं? अगर आप भी घर में सोना रखते हैं तो आपको यहां बताए जा रहे कुछ नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए.
भारत सरकार ने नागरिकों द्वारा सोने की खरीद, बिक्री और भंडारण के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, आप घर में एक निश्चित मात्रा में ही सोना रख सकते हैं.
अगर आपने घोषित आय या कर-मुक्त आय (जैसे कि कृषि) से सोना खरीदा है या फिर आपको यह कानूनी तौर पर विरासत में मिला है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अगर छापेमारी की जाती है, तो अधिकारी निर्धारित सीमा के भीतर मिले सोने के आभूषणों को जब्त नहीं कर सकते.
आयकर कानून के अनुसार विवाहित महिला अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती है. जबकि अविवाहित महिला के लिए सोने की सीमा 250 ग्राम रखी गई है. परिवार के पुरुषों को केवल 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति है.
घर में सोना रखने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर सोना बेचा जाए तो उस पर टैक्स देना पड़ता है.
अगर आप 3 साल तक सोना रखने के बाद उसे बेचते हैं तो उससे होने वाले मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स लगेगा. इसकी दर 20 फीसदी है.