घर में कैश रखते हैं तो जान लें income tax के ये जरूरी नियम

देश डिजिटल ट्रांजेक्शन का दौर काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अब भी कई लोग ट्रांजेक्शन कैश में करना ज्यादा पसंद करते हैं. इसलिए कई लोग पूरे महीने का खर्च एक बार में ही ATM से निकाल लेते हैं और कई महिलाएं अब भी अपनी सेविंग्स के लिए बैंक नहीं बल्कि अपनी अलमारी का इस्तेमाल करती हैं.

घर में कितना कैश रख सकते हैं?

सबसे पहले आपको बता दें कि आप अपने घर में जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं. इस पर कोई पाबंदी या रोक नहीं है. लेकिन एब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या घर में एक लिमिट से ज्यादा कैश रखने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है?

आयकर विभाग को देनी होगी ये जानकारी -

इस सवाल का जवाब है, नहीं. लेकिन अगर कोई शख्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के घेरे में आ जाए तो फिर उसे बताना होगा कि घर में मौजूद पैसों का सोर्स क्या है?

जमा पैसे का वैलिड सोर्स डॉक्यूमेंट्स दिखाना अनिवार्य

इनकम टैक्स (Income Tax) के नियम के मुताबिक, अगर आपके पास घर में जमा पैसे का वैलिड सोर्स है तो उसके डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे. यानी पैसा गलत तरीके से नहीं कमाया है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.

सही जानकारी न देने पर बढ़ सकती हैं मुश्किलें

अगर आप घर में रखे कैश का सही हिसाब नहीं दे पाते हैं तो जांच एजेंसी आपके ऊपर भारी जुर्माना लगा सकती है. आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर जांच में आपके पास अनडिस्क्लोज कैश मिलता है

टैक्स चोरी करने पर जब्त हो सकता है जमा पैसा

सरकारी एजेंसियां आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी और प्रवर्तन निदेशायल यानी ईडी ऐसे लोगों पर नजर रखती है जिनके पास काला धन जमा है.

कैश से जुड़ी दूसरी जरूरी बातें

नियमों के मुताबिक, आपको बैंक से एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा निकालने या जमा करने पर पैन कार्ड दिखाना होगा. आप खरीदारी करते समय 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते हैं.

आयकर विभाग कैश कर लेगा जब्त

अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है या वो व्यक्ति टैक्स नहीं भरता या टैक्स चोरी कर रहा होता है तो इनकम टैक्स रेड आयकर की धारा 132 के तहत ये एजेंसियां छापा मारकर उसके घर से भारी मात्रा में बरामद कैश जब्त कर सकती है.