ITR भरने वाले जान लें ये 8 बातें, मिस्टेक होने पर लगेगा जुर्माना

ITR भरने की अंतिम तारीख आ रही है और ऐसे में टैक्सपेयर्स जल्दीबाजी में ITR फाइल करते हैं। जिसके चलते उनसे कोई न कोई तो गलती हो ही जाती है। वैसे आईटीआर भरते समय 8 तरह की गलतियां सबसे ज्‍यादा होती हैं, जिसका ध्‍यान रखना जरूरी है।

पर्सनल डिटेल में कोई गलती नहीं

ITR फॉर्म भरते समय अपनी पर्सनल डिटेल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए. फॉर्म में अपना नाम, पैन, पता और बैंक अकाउंट की डिटेल संभालकर और सही भरें. इस गलती से आपका आईटीआर रिजेक्‍ट भी हो सकता है.

ITR फॉर्म चुनते न हो गलती

करदाता एक और गलती जो सबसे ज्‍यादा करते हैं, वह है गलत आईटीआर फॉर्म चुनना. अपनी इनकम और निवेश के आधार पर आपको सही आईटीआर फॉर्म चुनना चाहिए।

इनकम की पूरी जानकारी देना जरूरी

कई लोग पैसा बचाने के चक्कर में ITR में अपनी कमाई की पूरी जानकारी नहीं देते हैं। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं, तो सावधान हो जाइये। ये गलती आपर भारी पड़ सकती है।

टीडीएस की सही जानकारी

रिटर्न भरते समय यह जरूर देख लीजिए कि आपके नियोक्‍ता ने जो फॉर्म-16 दिया है, उसमें दिखाया गया TDS आपके फॉर्म में लिखे टीडीएस के समान ही है या नहीं. टीडीएस की सही जानकारी नहीं देने पर भी आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है.

इनकम टैक्‍स रिटर्न फॉर्म में 80सी

ITR फॉर्म में 80सी, 80डी या 80जी सहित अन्‍य सभी तरह के निवेश की डिटेल देने के साथ इन पर मिलने वाली टैक्‍स छूट की सही जानकारी भी देना होगा।

इनकम टैक्‍स से जुड़ी जानकारियां

आपके ITR फॉर्म में दी गई स्‍टेटमेंट को फॉर्म 26एएस के साथ क्रॉस चेक जरूर करें. इसमें टीडीएस, टैक्‍स भुगतान और इनकम टैक्‍स से जुड़ी अन्‍य जानकारियां भी शामिल होती हैं।

इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से सत्‍यापन जरूरी

कुछ लोग आईटीआर फॉर्म भरकर अपना काम पूरा समझ लेते हैं. लेकिन, आपको ध्‍यान रखना होगा कि सिर्फ आईटीआर भरना ही काम पूरा नहीं है. इसके बाद आपको इलेक्‍ट्रॉनिक रूप से सत्‍यापन भी करना होगा।