घर में रख सकते हैं बस इतना कैश, मुसीबत में फंसने से पहले जान लें नियम
अब एक बड़ी आबादी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना पसंद करती है. लेकिन इसके बाद भी तमाम तरह के लेन-देन आज भी कैश के जरिए किए जाते हैं. वहीं जो लोग इंटरनेट फ्रेंडली नहीं हैं
अब एक बड़ी आबादी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना पसंद करती है. लेकिन इसके बाद भी तमाम तरह के लेन-देन आज भी कैश के जरिए किए जाते हैं. वहीं जो लोग इंटरनेट फ्रेंडली नहीं हैं
इस वजह से लोग आज भी घर पर काफी कैश रखते हैं. लेकिन टैक्स चोरी और कालेधन जैसी समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कैश को लेकर कई तरह के नियम बनाए हैं. ऐसे में एक सवाल है जो कई बार जेहन में आता तो है,
इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक घर पर कैश रखने के मामले में कोई विशेष नियम या लिमिट नहीं बनाई गई है. अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो घर पर कितना भी कैश रख सकते हैं. लेकिन आपके पास उस रकम का सोर्स होना चाहिए
अगर कभी जांच एजेंसी की ओर से अगर आपसे पूछताछ की जाती है, तो आपको सोर्स दिखाना होगा. साथ ही आईटीआर डिक्लेरेशन भी दिखाना होगा. इसका मतलब है कि अगर आपने गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया है, तो आप घर में कितना भी कैश रखें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.
अगर आप जांच एजेंसी को रुपए का सोर्स नहीं बता पाते हैं, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है. ऐसे में जांच एजेंसी इस बात की जानकारी की जानकारी दी जाती है.है. फिर इनकम टैक्स विभाग की ओर से इस बात की जांच की जाती है कि आपने कितने का टैक्स भरा है.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मुताबिक आप एक बार में 50 हजार रुपए से ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा. आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक रकम निकालता है
- जिन लोगों ने आईटीआर भरा है, उन्हें इस मामले में थोड़ी राहत मिल जाती है. ऐसे लोग बिना टीडीएस का भुगतान किए बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक के खाते से एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए तक कैश निकाल सकते हैं.
डेबिट कार्ड से एक बार में 1 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन करने पर जांच हो सकती है. इसके अलावा कुछ भी खरीदने के लिए 2 लाख से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकते. करना है तो यहां भी पैन और आधार दिखाना होगा.