घर में रख सकते हैं बस इतना कैश, मुसीबत में फंसने से पहले जान लें नियम

अब एक बड़ी आबादी ऑनलाइन ट्रांजैक्‍शन करना पसंद करती है. लेकिन इसके बाद भी तमाम तरह के लेन-देन आज भी कैश के जरिए किए जाते हैं. वहीं जो लोग इंटरनेट फ्रेंडली नहीं हैं

घर में कितना कैश रख सकते हैं

इस वजह से लोग आज भी घर पर काफी कैश रखते हैं. लेकिन टैक्‍स चोरी और कालेधन जैसी समस्‍याओं को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कैश को लेकर कई तरह के नियम बनाए हैं. ऐसे में एक सवाल है जो कई बार जेहन में आता तो है,

कैश रखने का क्‍या है नियम

इनकम टैक्‍स के नियम के मुताबिक घर पर कैश रखने के मामले में कोई विशेष नियम या लिमिट नहीं बनाई गई है. अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो घर पर कितना भी कैश रख सकते हैं. लेकिन आपके पास उस रकम का सोर्स होना चाहिए

नोटिस मिलने पर देनी होगी ये जानकारी

अगर कभी जांच एजेंसी की ओर से अगर आपसे पूछताछ की जाती है, तो आपको सोर्स दिखाना होगा. साथ ही आईटीआर डिक्‍लेरेशन भी दिखाना होगा. इसका मतलब है कि अगर आपने गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया है, तो आप घर में कितना भी कैश रखें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.

इन स्थितियों में लिया जा सकता है एक्‍शन

अगर आप जांच एजेंसी को रुपए का सोर्स नहीं बता पाते हैं, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है. ऐसे में जांच एजेंसी इस बात की जानकारी की जानकारी दी जाती है.है. फिर इनकम टैक्‍स विभाग की ओर से इस बात की जांच की जाती है कि आपने कितने का टैक्‍स भरा है.

कैश के मामले में और क्‍या हैं नियम

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मुताबिक आप एक बार में 50 हजार रुपए से ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होगा. आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक रकम निकालता है

यहां से निकाल सकते हैं 1 करोड़ कैश

- जिन लोगों ने आईटीआर भरा है, उन्‍हें इस मामले में थोड़ी राहत मिल जाती है. ऐसे लोग बिना टीडीएस का भुगतान किए बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक के खाते से एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए तक कैश निकाल सकते हैं.

1 लाख की ट्रांजैक्शन करने से पहले जान लें ये बात

डेबिट कार्ड से एक बार में 1 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन करने पर जांच हो सकती है. इसके अलावा कुछ भी खरीदने के लिए 2 लाख से ज्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकते. करना है तो यहां भी पैन और आधार दिखाना होगा.